रायबरेली 24 फरवरी, 2023
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दुकानों पर की गई छापेमारी।
रिपोर्टर जीतेंद्र सविता फूल सिंह जयसवाल
जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नायब तहसीलदार के नेतृत्व में सचल/प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा अधिनियम-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला अस्पताल (पुरुष एवं महिला) आस-पास के परिसर मेे बाहर खाने-पीने की दुकानों व जनरल स्टोर पर धारा-04 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान/तम्बाकू उत्पादों की बिक्री कर रहे दुकानों पर सचल दल में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 श्री कृष्णा, हरेन्द्र सिंह खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग से सब इन्स्पेक्टर वर्षा तंवर पुलिस विभाग द्वारा सघन छापेमारी करते हुए चेतावनी व न्यूनतम जुर्माने की कार्यवाही की गयी। साथ ही धारा-06 के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों के क्रय/विक्रय व उपयोग न किये जाने हेतु भी चेतावनी दी गयी, कि आगे भी इस प्रकार की छापेमारी समय-समय पर की जाती रहेगी एवं उल्लंघन करने पर दोषियों के विरूध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ताकि जनपद रायबरेली को तम्बाकू मुक्त एवं जनपद वासियों को तम्बाकू/धूम्रपान से होने वाले स्वास्थ्य हानि से बचाया जा सके।