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8 मार्च को प्रातः 10 से 04 बजे तक समस्त शराब की दुकानें रहेगी बन्द

रायबरेली 04 मार्च, 2023

रिपोर्टर प्रवीण कुमार,, अंकित चौधरी

जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने आदेश दिये है कि होली पर्व के अवसर पर लोक शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत होली पर्व के रंग दिवस 8 मार्च को प्रातः 10 बजे से सायं 04 बजे तक जनपद रायबरेली में संचालित सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडलशाप, भांग, ताड़ी, सी0एल0-2, एफ0एल0-2/एफ0एल0 2बी, एफ0एल0-49, एफ0एल0-16,17 एवं एफ0एल0-09/ 09ए के अनुज्ञापनों पर मादक पदार्थो की बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी।
जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने आबकारी विभाग को निर्देश दिये है कि जनपद में अवैध शराब की बिक्री की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में जनपद में अवैध शराब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपील की है कि स्वास्थ्य एवं व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखने के लिए अवैध सेवन न किया जाए।

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