
ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं उनके सदस्यों के रिक्त पदों का मतदान 02 मार्च तथा मतगणना 04 मार्च को: डीएम
नामांकन 20 फरवरी, पत्रों की संवीक्षा 21 फरवरी, उम्मीदवारी वापसी व प्रतीक आवंटन 22 फरवरी, मतदान 02 मार्च एवं मतगणना 04 मार्च को: माला श्रीवास्तव
रायबरेली 15 फरवरी 2023
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ की अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली श्रीमती माला श्रीवास्तव के निर्देशानुसार जनपद रायबरेली की ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि- 20 फरवरी 2023 (पूर्वान्ह 10 बजे से अपराह्न 04 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा- 21 फरवरी 2022 (पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापसी- 22 फरवरी 2023 (पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक), प्रतीक आवंटन- 22 फरवरी 2023 (अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान- 02 मार्च 2022 (प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक) तथा मतगणना 04 मार्च 2023 (प्रातः 8 बजे से कार्य समाप्ति तक) निर्धारित है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली श्रीमती माला श्रीवास्तव ने बताया है कि उपर्युक्त सूचना के अधीन ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों के रिक्त स्थानों/ पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा 16 फरवरी, 2023 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया है। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किए जाने के दिनांक से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जाएगा। उपर्युक्त उप निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती माला श्रीवास्तव ने बताया कि समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराए जाएंगे।