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अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शासनादेश निर्गत रायबरेली 10 अगस्त 2023

संपादक राजकुमार यादव

अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शासनादेश निर्गतरायबरेली 10 अगस्त 2023 

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया है कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए शासनादेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से निर्गत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण/ईकेवाईसी लागू की गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर तथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र खाते की पासबुक एवं शादी कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने बताया है कि शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक तथा पुत्री दोनों का आधार आधारित  ईकेवाईसी सुनिश्चित किया जाएगा। आधार अभिप्रमाणित पूर्ण होने के उपरांत प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगइन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

 जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताते हुए कहा कि आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56460.00 प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080.00 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी अनुदान योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिवस पूर्व तथा 90 दिवस पश्चात तक ही स्वीकार्य है, किंतु इस अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 1 मार्च के मध्य होनी चाहिए। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम दो पुत्री की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जाएगी। शादी अनुदान की धनराशि नियमानुसार पात्र लाभार्थियों के खाते में 20000.00 ई पेमेंट के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। योजना अंतर्गत पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति शादी अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन की हार्ड कॉपी समस्त संलग्न प्रपत्रो सहित संबंधित तहसील अथवा विकासखंड में जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शासनादेश निर्गतरायबरेली 10 अगस्त 2023 

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया है कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए शासनादेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से निर्गत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण/ईकेवाईसी लागू की गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर तथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र खाते की पासबुक एवं शादी कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने बताया है कि शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदक तथा पुत्री दोनों का आधार आधारित  ईकेवाईसी सुनिश्चित किया जाएगा। आधार अभिप्रमाणित पूर्ण होने के उपरांत प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगइन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

 जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताते हुए कहा कि आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56460.00 प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080.00 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी अनुदान योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिवस पूर्व तथा 90 दिवस पश्चात तक ही स्वीकार्य है, किंतु इस अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 1 मार्च के मध्य होनी चाहिए। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम दो पुत्री की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जाएगी। शादी अनुदान की धनराशि नियमानुसार पात्र लाभार्थियों के खाते में 20000.00 ई पेमेंट के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। योजना अंतर्गत पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति शादी अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन की हार्ड कॉपी समस्त संलग्न प्रपत्रो सहित संबंधित तहसील अथवा विकासखंड में जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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