Breaking News

नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 के मतदान की समाप्ति तक 48 घंटे पूर्व व मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व मदिरा की दुकानें रहेगी बन्द: डीएम

डीएम ने मतदान/मतगणना को देखते हुए शराब, मदिरा, बीयर आदि की दुकानें बंद रखने के दिये निर्देशरायबरेली 28 अप्रैल 2023

रिपोर्ट मुख्य संपादक राजकुमार यादव

अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन व मा0 राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 के निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती माला श्रीवास्तव ने आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार जनपद में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा निष्पक्ष पारदर्शी एवं शान्ति पूर्ण मतदान एवं मतगणना सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से मतदान तिथि 04 मई 2023 को मतदान की समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व अर्थात 02 मई की सायंकाल 06ः00 बजे से 04 मई 2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना प्रारम्भ होने के तिथि से पूर्व 12 मई 2023 की सांय 06ः00 बजे से मतगणना समाप्ति 13 मई 2023 के उपरान्त उस तिथि को रात्रि 12ः00 बजे तक जनपद स्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग, ताड़ी एवं एफ0एल0-16/17, एफ0एल0-9/9ए/एफ0एल0-49 तथा समस्त थोक अनुज्ञापनों (सी0एल0-2/एफ0एल0-2/2बी) की समस्त लाइसेंस प्राप्त दुकानों से बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगी।

w

जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती माला श्रीवास्तव ने कहा है कि उक्त बन्दी हेतु अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का न तो संचय करेगा न ही वितरण करेगा और न ही लेकर चलेगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये

About yadavrajkumar19595@gmail.com

Check Also

विधानसभा ऊंचाहार के जगतपुर ब्लाक के हेवतहा नेवढ़िया व तिवारीपुर,रामगढ में दलित गौरव संवाद को पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अतुल सिंह ने सम्बोधित किया।

संपादक राजकुमार यादव विधानसभा ऊंचाहार के जगतपुर ब्लाक के हेवतहा नेवढ़िया व तिवारीपुर,रामगढ में दलित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *