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नगरीय निकाय निर्वाचन का मतदान 04 मई तथा मतगणना 13 मई को

रिपोर्ट संपादक राजकुमार यादव

जिला मजिस्ट्रेट नामांकन 11 से 17 अप्रैल, पत्रों की संवीक्षा 18 अप्रैल, अभ्यर्थन वापसी 20 अप्रैल, प्रतीक आवंटन 21 अप्रैल, मतदान 04 मई एवं मतगणना 13 मई को : माला श्रीवास्तव

रायबरेली 10 अप्रैल, 2023

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली श्रीमती माला श्रीवास्तव ने ने आज यहां अवगत कराया है कि प्रथम चरण के अन्तर्गत जनपद रायबरेली में अवस्थित 01 नगर पालिका परिषद रायबरेली तथा 09 नगर पंचायतों (लालगंज, डलमऊ, ऊँचाहार, सलोन, परशदेपुर, नसीराबाद, महराजगंज, बछरावां व शिवगढ़) के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सामान्य निर्वाचन, जो विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराए जाने के निर्देश दिये हैं, इस विवरण के अनुसार निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) द्वारा सार्वजनकि सूचना निर्गत करने की तिथि 11 अप्रैल 2023 (मंगल), नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का अन्तिम तिथि व समय 11 अप्रैल से 17 अप्रैल 2023 तक (पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रांे की संवीक्षा 18 अप्रैल 2023 (मंगल) (पूर्वाह्न 11ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), अभ्यर्थन की वापसी 20 अप्रैल 2023 (गुरूवार) (पूर्वाह्न 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक), प्रतीक आवंटन 21 अप्रैल 2023 (शुक्रवार) (पूर्वाह्न 11ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक), मतदान 04 मई 2023 (गुरूवार) (पूर्वाह्न 7ः00 बजे से अपरान्ह 06ः00 बजे तक), मतगणना 13 मई 2023 (शनिवार) (पूर्वाह्न 08ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली श्रीमती माला श्रीवास्तव ने बताया है कि उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्ब.न्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया है कि देशभर में कोविड की स्थिति में समग्र सुधार को देखते हुए और राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिकरण/राज्य आपदा प्रबन्ध अधिकरण द्वारा आपदा प्रबन्ध अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय को वापस लेने के मद्देनजर भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गयी सलाह का पालन करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान पाँच सूत्री रणनीति पर लगातार फोकस किया जायेगा, यानी टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करेंगे। जिला मशीनरी द्वारा प्रभावी ढंग से कोविड की स्थिति की निगरानी की जाएगी और आवश्यक कानूनी/प्रशासनिक मानदंड निर्धारित करके कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों को लागू किया जायेगा।

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