रिपोर्ट –संपादक राजकुमार यादव

विशेष लोक अदालत में बैंक के
38 प्री-लिटिगेशन वादों निस्तारण, 1436429 रुपये का समझौता कराया गयारायबरेली 17 मार्च, 2023
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश रायबरेली महोदय के निर्देशन में बैंकों में लंबित प्री-लिटिगेशन वाद के निस्तारण हेतु 17 मार्च व 18 मार्च को विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय में किया जा रहा है। आज दीवानी न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस विशेष लोक अदालत का उद्घाटन अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश श्री अब्दुल शाहिद द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया।
अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि बैंकों के प्री-लिटिगेशन स्तर पर लंबित वादों को आपसी सुलह-समझौते से निस्तारित किये जाने के उद्देश्य से इस लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लंबित मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निपटाये जाने से वादकारियों को सुलभ व सुगम न्याय प्राप्त होता है। न्याय व्यवस्था में वादकारी का हित सर्वोच्च होता है। बैंक व फाइनेंस कंपनियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो कि मजबूरी वश ऋण जमा नहीं कर पाते है, को विशेष छूट देनी चाहिए। जिला जज द्वारा उपस्थित लोगों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई 2023 के बारे में भी जानकारी दी गयी।
इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सत्य प्रकाश त्रिपाठी, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महेन्द्र नाथ, प्रथम अपर जिला जज पंकज जायसवाल, अपर जिला जज सतीश कुमार त्रिपाठी, त्रिपुरारी मिश्रा, नोडल अधिकारी लोक अदालत विद्याभूषण पाण्डेय एवं अन्य समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त विभिन्न बैंक व फाइनेंस कंपनियों के प्रबन्धक, अधिवक्ता, वादकारी और मीडियाकर्मी भी उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव शिल्पी रानी ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में बैंक के 38 प्री-लिटिगेशन वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया तथा कुल रु0 14 लाख 36 हजार 429 रुपये का समझौता कराया गया।