
रायबरेली 10 फरवरी, 2023
सचिव रायबरेली विकास प्राधिकरण श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने बताया कि रायबरेली विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत होने वाले अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पूर्व में हुए अवैध निर्माणों, जिनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की व्यवस्था के अन्तर्गत संस्थित कार्यवाही के क्रम में वाद विचाराधीन है, में सम्बन्धित निर्माणकर्ताओं द्वारा कार्य बन्द न किये जाने पर सन्दर्भित अधिनियम की धारा 28-ए की व्यवस्था के अधीन हरिओम गुप्ता, एच0आई0जी0-द्वितीय भूखण्ड संख्या-40, एकता विहार विहार योजना, रायबरेली एवं श्री बृजेश सिंह, किशनपुर, पी०ए०सी० के पास, रायबरेली के निर्माणों को प्राधिकरण के प्रवर्तन अनुभाग के स्टाफ द्वारा 09 फरवरी 2023 को सीलबन्द कराया गया, जिससे कि उक्त निर्माणों में आगे का विकास रोका जा सके।