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निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम नियत

मुख्य संवाददाता राज कुमार यादव

निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम नियत

रायबरेली 06 मार्च, 2023

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ की अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली श्रीमती माला श्रीवास्तव ने बताया है कि जनपद रायबरेली में अवस्थित नगर पालिका परिषद रायबरेली तथा 09 नगर पंचायतों (लालगंज, डलमऊ, ऊँचाहार, महराजगंज, बछरावा, सलोन, परसदेपुर, नसीराबाद व शिवगढ़) के संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली प्रकाशन, दावें एवं आत्तियों के निस्तारण, पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करने एवं अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन की कार्यवाही की तिथि घोषित कर दी गई है। 10 मार्च 2023 ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जायेगा। 11 मार्च से 17 मार्च 2023 तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे और आपत्तियों को प्राप्त किया जायेगा। 18 मार्च से 22 मार्च 2023 दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। 23 मार्च से 31 मार्च 2023 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करने की कार्यवाही की जायेगी। अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन 01 अप्रैल 2023 को किया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली श्रीमती माला श्रीवास्तव ने बताया है कि मतदाता अपना नाम सम्मिलित किये जाने हेतु 11 मार्च से 17 मार्च 2023 तक की अवधि में आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है। उन्होंने बताया है कि निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली श्रीमती माला श्रीवा.स्तव ने बताया है कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है अतः ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए है उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया है कि ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली वर्ष 2022 के आधार पर तैयार की गयी है, इसलिए ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की आयु वर्ष 2022 के अनुसार अंकित है। चूंकि ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की आयु वर्ष 2022 के अंकित है, अतः निर्वाचकों को आयु के सम्बन्ध में संशोधन हेतु आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। नगरीय निकाय की निर्वाचक नामावली तैयार कराकर उनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जायेगी। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराई जायेगी।

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